1. राज्य सरकार संकल्प पारित कर केन्द्र सरकार को लोक सभा में आरक्षण बिल पारित करने हेतु अनुरोध किया जावे ।
2. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील किया जाना । जिसकी पैरवी सोलिसीटर जनरल भारत सरकार श्री मुकुल रोहतगी द्वारा की जावे अथवा श्री रोहतगी की अनुपस्थिति में श्री सालवे/श्री नागेष्वर राव द्वारा की जावे ।
3. प्रदेष सरकार क्वांटिफाइबल डाटा 10 दिवस में तैयार करवाकर पदोन्नति नियम 2002 के आधार पर पदोन्नति नियम 2016 बनाया जावे ।
4. सरकार विधानसभा को विषेष सत्र बुलाकर 2002 से 2016 तक की गई पदोन्नति को निरंतर बनाये रखे जाने हेतु आदेष जारी किया जावे ।
5. सभी विधायक/सांसदों से माननीय मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेष शासन एवं माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार कोे पत्र लिखवायें। जो ऐसा नहीं करते उनको पे्ररित करें ।
6. जन जागृति एवं जन आंदोलन किया जावे एवं समाज के लोगों को इससे जोडा जावे ।
7. प्रत्येक जिलास्तर पर कलेक्टर को ज्ञापन दिया जावे एवं रैली का आयोजन किया जावे।
8. प्रदेष स्तर पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया जावे ।
9. आरक्षण नहीं तो वर्ग नहींे के आधार पर धर्मान्तरण का विकल्प सुरक्षित रखा गया है ।